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इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज़म खान को बड़ी राहत,मिली जमानत

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट से सुनाई गई 10 साल की सजा के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इसके साथ ही, इस मामले में दोषी ठहराए गए ठेकेदार बरकत अली को भी जमानत मिल गई है।

 

आजम खान ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल कर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने आज़म खान और बरकत अली की जमानत मंजूर कर ली।

 

यह मामला 2019 में रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। आरोप था कि 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले अब्रार नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, उसका घर तोड़ा गया और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अब्रार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की थी। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और बरकत अली को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई थी।

 

रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में बस्ती खाली कराने को लेकर कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें लूट, चोरी और मारपीट जैसे आरोप शामिल थे। हाईकोर्ट के इस फैसले से आज़म खान और बरकत अली को फिलहाल बड़ी राहत मिली है, हालांकि आगे की कानूनी लड़ाई दोनों को लड़नी होगी।

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