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25 साल पुराने वन विभाग केस में पूर्व सांसद व विधायक ताहिर खान बाइज्जत बरी।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सुनाया फैसला, राजनैतिक हलकों में मिली राहत की सांस

सुल्तानपुर। इसौली से विधायक और पूर्व सांसद ताहिर खान को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने 25 वर्ष पुराने वन विभाग के मुकदमे में उन्हें साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।

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यह मामला वर्ष 1999 का बताया जाता है, जो उस समय के वन विभाग की कार्रवाई से जुड़ा था। वर्षों से अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में शनिवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुनाया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असफल रहा, जिसके चलते आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ताहिर खान की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कहा कि यह फैसला न्याय और सच्चाई की जीत है।

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इस फैसले के बाद ताहिर खान के समर्थकों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। वहीं राजनैतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

विधायक ताहिर खान ने फैसले के बाद कहा – “मैं न्यायपालिका का आभारी हूं, मुझे शुरू से न्याय पर भरोसा था। ये फैसला मेरे राजनीतिक जीवन में एक नया विश्वास लेकर आया है।”

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