हत्या में उम्रकैद से लेकर मृत्युदंड की सजा व जुर्माने का प्रावधान

सुल्तानपुर। घनश्याम तिवारी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए दोनों अभियुक्तों के अपराध को विरलतम श्रेणी का अपराध बताते हुए अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने मृत्युदंड की सजा व अधिकतम अर्थदंड लगाने की कोर्ट से सिफारिश करने की बात कही है। कानून के मुताबिक हत्या के अपराध में दोषी पाए जाने पर न्यूनतम उम्रकैद एवं मृत्युदंड (फांसी) की सजा तक का प्रावधान है।

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