
वाराणसी के फूलपुर थाना के अंतर्गत बंजरवा (परसरा) निवासी अजय कुमार यादव पुत्र भगवान दास यादव को अपराध संख्या 241/2022 के धारा 376,506,आईपीसी मै 16/4/2026 को युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में फास्ट्र ट्रैक कोर्ट द्वारा आरोप से दोष मुक्त कर दिया गया फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय )सुनील कुमार कि अदालत ने बंजरवा (परसरा )निवासी अजय कुमार यादव को आरोप न सिद्ध होने पर संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया गया | युवती के द्वारा आरोप लगाया गया कि उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर युवती के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया जाता था अदालत में बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज कुमार यादव बृजपाल सिंह यादव नरेश यादव वह संदीप यादव ने पक्ष रखा।