
सुलतानपुर। नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सुलतानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।पुलिस के अनुसार कुड़वार थाना क्षेत्र के लाला का पुरवा,मिठनेपुर निवासी पवन कुमार यादव के खिलाफ वर्ष 2023 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसके कब्जे से 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था।मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक रामविशाल यादव ने की थी। जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इसके बाद पुलिस की प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी के चलते मुकदमे का शीघ्र निस्तारण संभव हो सका।बुधवार को एसीजेएम 5 न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी पवन कुमार को दोषी करार दिया और एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।