
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप हत्या की आरोपी गीता पाण्डेय पत्नी हरखू लाल पाण्डेय नि0 पूरे सेतु का पुरवा मजरे अमयेमाफी थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर अभियुक्ता को दिनांक 05.06.2026 को आजीवन कारावास तथा 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय ADJ-1 सुलतानपुर द्वारा आरोपी गीता पाण्डेय पत्नी हरखू लाल पाण्डेय नि0 पूरे सेतु का पुरवा मजरे अमयेमाफी थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 49/2017 धारा 302 भा0द0वि0 की अभियुक्ता को दिनांक 05.06.2026 को आजीवन कारावास तथा 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग दिनांक 21.04.2017 समय 17:30 बजे थाना धम्मौर पर पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्ता गीता पाण्डेय द्वारा वादी की बहन पूनम को मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में विवेचक थानाध्यक्ष श्री धनन्जय पाण्डेय द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना से साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 15.07.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।